राष्ट्रीय

अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली।  संकटों का सामना कर रहे अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हम मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते। हम अपना फैसला सुनाएंगे।

वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा कोई आदेश नहीं जारी करेंगे, जो मीडिया पर रोक लगाने संबंधी है। अडानी संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने केंद्र के उस पेशकश को खारिज किया था, जिसमें सरकार ने जांच पैनल की रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश की थी। अडानी ग्रुप की तरफ से एक और याचिका दायर है, जिसमें हिंडनबर्ग के खिलाफ एक जांच के आदेश देने की मांग की गई है।
अडानी ग्रुप की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने कोर्ट में कहा कि मामले की रिपोर्टिंग करके मीडिया सेंशेसन पैदा कर रही है। केस की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘वाजिब बात कीजिए, मीडिया रिपेर्टिंग पर रोक लगाने की बात मत कीजिए।’ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बेंच इस मामले में जल्द ही एक आदेश जारी करेगी।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस की ही एक बेंच ने हिंडनबर्ग-अडानी मामले में इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। इसी मामले में केंद्र सरकार ने एक सील्ड कवर में अपने सुझाव दिए था और कुछ नाम सुझाए थे, जिन्हें एक्सपर्ट पैनल में शामिल किया जा सकता था। सीजेआई की बेंच अडानी केस में कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है, जिसमें दो याचिकाओं में हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच के आदेश की मांग और दो याचिकाएं अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के आदेश की मांग के लिए दायर हैं।

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